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जिले में कल से धारा 144 लागू

14 फरवरी से 13 अप्रैल तक होगा प्रभावी, उलंघन करने पर होगी कार्यवाही

सिद्धार्थनगर. जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश जिले में धारा 144 लागू। पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा, होली, शिवरात्रि, ईद-ऊल-फितर व लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये‌ धारा 144 लगाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सामाजिक संस्था, धार्मिक संगठन आदि के 05 या 05 से अधिक लोग एक साथ नहीं हो सकते एकत्रित। मन्दिर, मस्जिद, ईदगाह, गुरुद्वारा आदि स्थानों के क्षेत्र में भी नहीं होंगे एकत्रित। सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, बन्दूक, चाकू, फरसा, गड़ासा आदि को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने व सिक्ख समुदाय को होगा कृपाल रखने का छूट। सड़क पर थूकने पर भी हो सकती है कार्यवाही।

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